दहेज हत्या के आरोप में पति समेच चार को दस साल की सजा, स्पेशल जज ने सुनाया फैसला
चंदौली। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट अंबर रावत ने दहेज हत्या के आरोपी पति समेत चार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर आरोपियों को अतिररिक्त सजा भुगतनी होगी।
बलुआ थाना क्षेत्र के पपौरा निवासी कमलेशकांत कुशवाहा की बहन प्रेमकला की शादी 2014 में सदर कोतवाली के नेगुरा गांव के मनोज कुमार से हुई थी। ससुराल पक्ष की ओर से शादी के बाद दहेज में अल्टो कार की मांग की जाने लगी। इसको लेकर विवाहिता को प्रताड़ित भी किया जाता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से से विवाहिता के मायके पक्ष के लोग कार की डिमांड पूरी नहीं कर सके। 21 जुलाई 2016 को विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। म़ृतका के भाई ने सदर कोतवाली में पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। स्पेशल जज ने गवाहों के बयान सुनने के बाद मृतका के पति मनोज कुमार, ससुर मुन्ना, सास राजकुमारी, देवर अनिल यादव के विरुद्ध हत्या प्रताड़ना का दोष पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से वादी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेर अहमद खान और सरफराज आलम ने किया।
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