चंदौली : जिला जज की इजाजत से ही वादकारी अदालत में कर सकेंगे प्रवेश, रोस्टर के अनुसार चलेगी कचहरी  

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चंदौली। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में जिला जज ज्योति कुमार त्रिपाठी ने कचहरी के संचालन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार जनपद न्यायाधीश की अनुमति के बगैर वादकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति कचहरी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं निर्धारित दिवस पर ही न्यायिक अधिकारी मुकदमों की सुनवाई करेंगे। 

जनपद व सत्र न्यायाधीश सोमवार से शनिवार तक न्यायालय में मौजूद रहेंगे। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश पाक्सो मंगलवार व शुक्रवार, अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश तृतीय, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी सोमवार व गुरुवार, अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी प्रथम और द्वितीय बुधवार व शनिवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार  शुक्रवार को कचहरी में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। 

सिविल जज सीनियर डिविजन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, सिविल जज जूनियर डिविजन बुधवार, गुरुवार व शनिवार को न्यायालय आएंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी प्रथम सोमवार, मंगलवार, गुरुवार व शनिवार, सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी द्वितीय मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व मध्य रेलवे) बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को मामलों की सुनवाई करेंगे। 

सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, अपर सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को न्यायालय में वादों की सुनवाई व निस्तारण कराएंगे। सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्ववत मंगलवार व शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड के मामलों की सुनवाई करेंगे।

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