चंदौली : हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

चंदौली : हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार जुर्माना
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चंदौली। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये अर्थडंद भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बलुआ थाना के निधौरा गांव में 27 जून 2004 को मोहम्मद साहब गंगा में मछली पकड़ते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। आरोप है कि विजयी यादव, जयद्रथ यादव, उमा व पंकज यादव ने मोहम्मद साहब से मछली मांगी थी। उन्होंने देने के इनकार कर दिया।

यह बात चारों को नागवार लगी और तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला जनपद न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। दोनों पक्षों की दलील, गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला जज ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी, यदि पत्नी न हो, तो मां को देने का आदेश दिया।

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