चंदौली : पति की हत्या का प्रयास करने की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना

चंदौली : पति की हत्या का प्रयास करने की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना
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चंदौली। पति पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या का प्रयास करने की दोषी पत्नी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

शहाबगंज थाना के भूसीकृत पुरवा निवासी धनंजय कुमार ने 15 मार्च 2015 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पिता दीनानाथ और माता कमलावती देवी के बीच झगड़ा हुआ था। रात में दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे। सुबह करीब साढ़े तीन बजे माता ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पिता की चींख-पुकार सुनकर उसकी नींद खुल गई। 

मौके पर बेटे साथ ही घर के लोग इकट्ठा हो गए, तभी मां कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गई। ग्रामीणों की मदद से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर पर 12 चोट के निशान पाए गए थे। धनंजय ने माता कमलावती के साथ ही भाई मनोहर व भतीजा संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में सुनवाई हुई। इस पर न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर कमलावती को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।

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