चंदौली डीएम की चेतावनी, दुकानों से मिलावटी शराब बिकी तो लगेगा 10 लाख जुर्माना

चंदौली डीएम की चेतावनी, दुकानों से मिलावटी शराब बिकी तो लगेगा 10 लाख जुर्माना
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चंदौली। पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी दुकानदारों व अधिकारियों की बैठक हुई। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने दुकानदारों को मिलवटी शराब की बिक्री को लेकर हिदायत दी। चेताया कि यदि दुकानों में मिलावटी अथवा अवैध शराब मिली, तो लाइसेंस तो रद्द होगा ही, 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) में कार्रवाई भी हो सकती है। 

दरअसल, पंचायत चुनाव में शराब की खपत बढ़ेगी। ऐसे में मिलावटी शराब पर रोक लगाने को लेकर चुनौती बढ़ गई है। आबकारी दुकानदार मुनाफा के चक्कर में मिलावटी शराब की बिक्री कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा, दुकानदार किसी भी स्थिति में मिलावटी शराब की बिक्री न करें। किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर से अधिक शराब की बिक्री न की जाए। यदि दुकान में मिलावटी शराब मिली और इससे जनमानस को किसी तरह की हानि हुई तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध फुटकर और थोक दुकानदारों पर लागू होगा। एसपी अमित कुमार ने भी दुकानदारों को चेताया। 

उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी व पुलिस विभाग की टीम दुकानों की जांच के लिए अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में अभियान तेज किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक दुकानों की जांच की जाए। ऐसे में किसी तरह का गलत काम न करें, जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़े। मिलावटखोरों व शराब तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। छापेमारी के दौरान दुकान से यदि मिलावटी शराब बरामद हुई तो तत्काल दुकान को सील कर दिया जाएगा। 

वहीं लाइसेंस रद्द करने के साथ ही संबंधित थाने में अनुज्ञापी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनुज्ञापियों को जेल जाने के साथ ही भारी-भरकर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करें। आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह समेत विभागीय अधिकारी व अनुज्ञापी मौजूद थे।

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