शातिर जहरखुरान को तीन साल कारावास व 10 हजार जुर्माना, पीडीडीयू जंक्शन पर यात्रियों को बनाता था शिकार
चंदौली। पीठासीन अधिकारी एडीजे व एफटीसी प्रथम ज्ञान प्रकाश शुक्ला की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जहरखुरान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जहरखुरान पीडीडीयू जंक्शन पर यात्रियों के साथ जहरखुरानी, चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
जीआरपी कोतवाल राजेंद्र कुमार को सूचना मिली कि अभियुक्त शंभू डोम गिरोहबंद अपराध कर रहा है। उसने कई लोगों के साथ मिलकर गिरोह बना लिया है। वहीं स्टेशन से ट्रेन से गुजरने वाले यात्रियों के साथ जहरखुरानी करता है। उनके साथ चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। इस पर जीआरपी की ओर से उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामला एडीजे की कोर्ट में विचाराधीन था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उदयभान की ओर से न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को तीन साल कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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