इंडियन बैंक लाकर चोरों को नहीं मिलेगी जमानत, जिला जज ने खारिज कर दी याचिका
चंदौली। इंडियन बैंक का लाकर काटकर कीमती आभूषण पर हाथ साफ करने वाले लाकर चोरों को जमानत नहीं मिलेगी। जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को पकड़़ा था। सभी जेल में बंद हैं।
31 जनवरी को इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस के मुकदमा दर्ज किया था। बैंक मैनेजर ने पुलिस को बताया था कि 31 जनवरी की सुबह जब सफाईकर्मी बैंक में पहुंचा तो बैंक के कैल वाल्ट रूम का दरवाजा टूटा पाया गया। फायर अलार्म व सभी सिक्युरिटी कैमरे टूटे मिले थे। वाल्ट रूम के अंदर कैमरे व लाकरों को तोड़कर अंदर का सामान निकाला गया था। बैंक में नकदी सुरक्षित मिली, जबकि 40 लाकर टूटे हुए थे। पुलिस ने अभियुक्त डुग्गू, पवन शाहा, मिट्ठू मण्डल उर्फ मिथुन मण्डल व गौरव कुमार मण्डल, पूजा व आलोक कुमार को झारखंड व पड़ाव से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। आरोपित पूजा व आलोक कुमार ने जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी। इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक शशिशंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया।
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