बाल विवाह कराते पकड़े गए तो दो साल जेल, एक लाख लगेगा जुर्माना, अक्षय तृतीया पर रहेगी नजर
चंदौली। समाज में शिक्षा का स्तर दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा समाप्त नहीं हो पा रही है। तीन मई को अक्षय तृतीया के दिन जिले में बाल विवाह कराए जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस व प्रोबेशन विभाग सतर्क हो गया है। बाल विवाह कराते पकड़े जाने पर आरोपितों को दो साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने इस तरह के आयोजन की सूचना पुलिस व विभाग को देने की अपील की है।
जानिए शादी को लेकर क्या है गाइडलाइन
सरकार के नियम के अनुसार शादी के वक्त लड़के की आयु 21 व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे कम उम्र में ही लड़के-लड़कियों की शादी करा दी जाती है। इसके शारीरिक दुष्परिणाम सामने आते हैं। खासतौर से अक्षय तृतीया के अवसर पर, जब पूरे दिन मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मुहुर्त होता है, ऐसी शादियां कराई जाती हैं। इसे रोकने के लिए विभाग सतर्क है। जिले के सभी एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष को निगरानी करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पुलिस की गुप्तचर ऐजेंसी के अफसर भी गोपनीय ढंग से ऐसे मामलों के पड़ताल में जुटे है।
हेल्पलाइन पर देनी होगी सूचना
जिला प्रोबेशन अधिकारी इंद्रावती यादव ने बताया कि बाल विवाह एक अपराध है। ऐसे कृत्य में शामिल व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्राविधान है। किसी नाबालिग कन्या या किशोर का विवाह कराना कानूनी रुप से अपराध है। साथ ही लोगों को जागरुक करके उन्हे सूचना देने की अपील की जा रही है। बाल विवाह की जिला बाल संरक्षण इकाई, 181 महिला हेल्प लाइन व 1098 चाइल्ड लाइन या नजदीकी थानों में दी जा सकती है।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।