कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी पति व सास-ससुर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दस हजार लगाया जुर्माना 

Chandauli
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चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ज्ञानप्रकाश शुक्ला की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति व सास-सुसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

चकिया कोतवाली के बरौझी गांव निवासी रामकेवल ने अपनी पुत्री रूबी की शादी सैयदराजा थाना के परेवा गांव निवासी कन्हैया के साथ की थी। विवाहिता को 24 जून 2015 को जला दिया गया। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने चकिया कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पति व सास-ससुर पर हत्या के षड़यंत्र व बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी रही। मामला न्यायालय में पहुंचा। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पति कन्हैया, ससुर नंदकिशोर व सास अतवारी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता रामअवध व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी उदयभान ने तर्क प्रस्तुत किए।

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