389 अपात्रों ने सरेंडर कर दिया राशन कार्ड, पहले डकार रहे थे सरकारी राशन, 15 मई के बाद अपात्रों से होगी रिकवरी 

rashan card
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चंदौली। पक्का मकान, सरकारी नौकरी, अच्छा-खासा व्यापार होने के बावजूद सरकारी राशन डकारने वाले अपात्रों पर शिकंजा कस गया है। शासन की सख्ती के बाद 389 ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। आपूर्ति विभाग की ओर से अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। इसके बाद अभियान चलाकर सत्यापन कराया जाएगा। इस दौरान अपात्र मिलने पर उनसे रिकवरी की जाएगी। जिले में लगभग तीन लाख कार्डधारक हैं। इसमें अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक शामिल हैं। 


15 मई के बाद विभाग कराएगा सत्यापन 
जिलापूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। जो भी पात्रता की श्रेणी में न आता हो वह अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। इसके लिए ग्राम प्रधान अथवा कोटेदार को सूचित किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के बाद विभाग की ओर से अभियान चलाकर राशन कार्डधारकों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान यदि अपात्र पाए गए तो जब से राशनकार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं, तब से अब तक की रिकवरी होगी। उनके खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। 


जानिए क्या हैं पात्रता के मानक 
राशन कार्ड के लिए शासन ने पात्रता का मानक तय किया है। आयकरदाता, चार पहिया वाहन मालिक, ट्रैक्टर हार्वेस्टर, एसी, जनरेटर, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, सालाना आय दो लाख से अधिक, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारक अपात्र माने जाएंगे। यदि ऐसे लोगों के पास राशनकार्ड है तो 15 मई से पहले सरेंडर कर दें। वरना कार्रवाई तय है।

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