बलिया : कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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बलिया। महिला संबन्धी अपराध और पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायधीश अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट बलिया शिव कुमार द्वितीय ने दर्ष्कर्म के आरोपी अभियुक्त सरफराज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया है।  

जानकारी के अनुसार अभियुक्त सरफराज खान  मिर्जापुर का निवासी है। जिसे पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 3(2)V SC/ST एक्ट मु0अ0सं0- 230/2020 धारा 376 ए.बी, 504,506 व धारा 5 एम/6 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। उपरोक्त मुकदमें की पैरवी पुलिस अधीक्षक बलिया डॉ विपिन ताडा ने की।

बताया गया है कि, अभियुक्त द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2020 को करीब 2.30 बजे वादिनी की दो पुत्रियों, जिनकी उम्र लगभग 9 वर्ष व 7 वर्ष है, वह बथुआ खोटने जब अपने खेत में गयी थी, तभी उनसे अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है, जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

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