वाराणसी : दहेज हत्या में पति समेत चार को मिली 10 साल की सजा 

दहेज में बोलेरो गाड़ी न मिलने पर विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में विशेष न्यायाधीश पशुपतिनाथ मिश्र ने मृतका के पति मनोज कुमार, सुसर फुंदन राम, सास सुदामा देवी व देवर चंदन को दंडित किया। 
 

वाराणसी। दहेज में बोलेरो गाड़ी न मिलने पर विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में विशेष न्यायाधीश पशुपतिनाथ मिश्र ने मृतका के पति मनोज कुमार, सुसर फुंदन राम, सास सुदामा देवी व देवर चंदन को दंडित किया। 

अदालत ने चारों अभियुक्तों को दस-दस साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना देने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना देने पर बतौर क्षतिपूर्ति आधी धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश दिया है। 

अभियोजन के अनुसार 14 जून 2014 को फूलपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ति गांव निवासिनी चंद्रावती देवी ने बेटी सोनी की शादी बड़ागांव थानांतर्गत लक्षीरमपुर निवासी मनोज कुमार से की थी। दहेज में बोलेरो की मांग को लेकर मृतका सोनी को ससुराल द्वारा प्रताणित किया जा रहा था।