रिश्तों को शर्मसार कर बहू के साथ दुराचार करने वाले ससुर को 10 साल की कैद

 

चित्रकूट,20 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में ससुर और बहू के रिश्तों को शर्मसार करने वाले दुराचारी को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,000 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता द्वारा न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर मऊ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी मई 2018 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद उसका पति बाहर मजदूरी करने चला गया। इस दौरान उसके सगे ससुर ने ससुराल में उसे अकेले पाकर बहला-फुसला कर, धरा-धमकाकर बुरा काम किया। साथ ही कहा कि इस बारे में किसी से बताने पर वह माकर यमुना नदी में फेंक देगा। घटना के समय उसकी सास खेतों में गई थी, वहां से लौटने पर पीड़िता ने सास को मामले की जानकारी दी, किंतु उन्होंने भी उसे चुप करा दिया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई और मायके आने पर बच्चा हुआ, जो कुछ दिन बाद खत्म हो गया। इसके बाद फिर से उसे ससुराल बुला लिया गया और 26 दिसम्बर 2019 की रात पीड़िता के साथ ससुर ने जबरन दुराचार किया। सबेरे इसकी जानकारी देकर उसने अपने पिता को बुला लिया और मायके चली आई। इस दौरान ससुर ने मामले की शिकायत करने पर उसे व उसके पिता को मारकर लाश गायब कराने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल