रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को पांच साल की सजा
सुलतानपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में जिला सुलतानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में दस हजार रुपये की रंगदारी मांगना एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को सजा मिली है। न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट के आरोपित को 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार बताया कि न्यायालय एएसजे-पंचम गैंगेस्टर कोर्ट ने आरोपित निसार अहमद पुत्र मंसूर निवासी करौंदिया थाना कोतवाली को नगर गैंगेस्टर एक्ट के आरोपित को 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वादी मुकदमा की तहरीर सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 25 जुलाई 2003 को मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोपित निसार अहमद ने अभियुक्त काे भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिये वादिनी मुकदमा से दस हजार रुपये की रंगदारी मांगना का आरोप था। जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में विवेचक निरीक्षक गजराज सिंह ने विवेचना की। विवेचना से साक्ष्य के क्रम में आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र 26 दिसंबर 2003 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त