घोर वित्तीय अनियमितताओं में प्रधानाचार्य अनिल सिंह निलंबित
फर्रुखाबाद, 01 सितंबर (हि.स.)। गंगा पार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक महेश चंद्र सिंह ने घोर वित्तीयअनियमितताओं के आरोप में कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है।
प्रबंधक महेश सिंह ने मंगलवार काे प्रधानाचार्य अनिल कुमार को निलंबन के संबंध में एक पत्र भेजा है। इसमें उन्हें अवगत कराया कि 8, 20 और 27 अगस्त काे शैक्षिक सत्र 2013-14 से अद्यतन कक्षावार कुल छात्र संख्या के सापेक्ष लिये गये शुल्क तथा सत्रवार आय-व्यय का विवरण मूल अभिलेख (बिल बाउचर, कैशबुक, पासबुक) इत्यादि तथा विद्यालय में संचालित अटल टिंकरिंग लैब के लिए प्राप्त समस्त धनराशि एवं उसके व्यय का वर्षवार विवरण मूल अभिलेख प्राप्त कराने के लिए आदेशित किया गया था।
जो आपके द्वारा अद्यतन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे घोर वित्तीय अनियमितता प्रकट होती है। 30.अगस्त काे हुई प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रस्ताव में लिये गये निर्णयानुसार अनिल कुमार सिंह प्रधानाध्यापक को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सेवा से घोर अनधीनता, प्रबन्धक के आदेशों की अवहेलना, विद्यालय के अभिलेख अवलोकन के लिए प्रस्तुत न करना, कर्तव्यों की उपेक्षा, निधियों के दुरविनियोग, अवैध शुल्क वसूली जैसे गंभीर आरोपों की स्थिति में प्रबन्ध समिति ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
प्रबन्ध समिति के पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रबन्ध समिति की अनुशंसा पर प्रकरण की जाँच के लिए तीन सदस्यीय जाँच समिति जिसमें आदेश कुमार सिंह, महेश चन्द्र सिंह, दिनेश प्रताप सिंह को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण में जाँच समिति द्वारा आरोप पत्र पृथक से समयान्तर्गत प्रेषित किया जायेगा। निलम्बन प्रकरण में अपना पक्ष नियमानुसार जाँच समिति को प्रस्तुत करेंगे। निलम्बन अवधि में नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता इस शर्त पर प्रदान किया जायेगा कि जब आप इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि अन्यत्र कोई कार्य, रोजगार नहीं कर रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / Chandrapal Singh Sengar