गैंगस्टरों की छह लाख पचास हजार की संपत्ति जब्त
गोरखपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत तीनों अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्तियों में दो मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 6.50 लाख रुपये है।
थाना रामगढ़ताल में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान गायघाट बुजुर्ग निवासी आलाेक निषाद की लूट के अपराध से अर्जित बताई गई करीब 50 हजार रुपये कीमत की मोटरसाइकिल जब्त की गई।
इसी क्रम में मनोज कुमार निगम पुत्र परदेशी निगम, निवासी मुडिला उर्फ झुंगिया बाजार, थाना चिलुआताल की धोखाधड़ी के अपराध से अर्जित बताई गई करीब पांच लाख रुपये कीमत के चार पहिया वाहन को जब्त किया गया। वहीं सत्यम पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय, निवासी श्रवण नगर कॉलोनी, सिंघड़िया, थाना एम्स की हत्या के प्रयास के अपराध से अर्जित बताई गई करीब एक लाख रुपये कीमत की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।
प्रभारी निरीक्षक श्यामा नन्द राय ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। आलोक निषाद के विरुद्ध रामगढ़ताल थाने में लूट, चोरी की संपत्ति रखने और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मनोज कुमार निगम के खिलाफ रामगढ़ताल, गुलरिहा और चिलुआताल थानों में धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख पुलिस ने किया है। उसके खिलाफ वर्ष 2008 में चिलुआताल थाने में हत्या के प्रयास तथा आयुध अधिनियम का मामला भी दर्ज रहा है। सत्यम पाण्डेय के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में बीएनएस और आयुध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उसके विरुद्ध कैंट थाने में भी मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।--------------
हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय