भारतीय न्याय संहिता 2023 में कानूनी प्रावधान विषयक कार्यशाला आयोजित

 






जौनपुर, 04 जुलाई (हि.स.)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संकल्प एच0ई0डब्लू के अन्तर्गत जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम के मार्गदर्शन में गुरुवार को बंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला में जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिला एवं बच्चों हेतु कानूनी प्रावधान विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में साइबर थाने से आये कांस्टेबल सुगम यादव एवं संग्राम सिह ने साइबर सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो में प्रकाश डाला। बताया कि कैसे गरीब लोग इसका लाभ ले सकते हैं। प्रकाश तिवारी असिस्टेन्ट डिफेन्स काउन्सिल द्वारा कानूनों में भारतीय न्याय संहिता में नये प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। डॉ0 दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफैन्स काउन्सिल द्वारा पुराने और नये कानून के बारे में बच्चों को जानकारी दी गयी।

अनिल सिंह चीफ डिफैन्स काउन्सिल द्वारा महिलाओं एवं बच्चों हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 में किये गये विशेष प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। जिला प्रोंबेशन अधिकारी ने महिला एवं बच्चों के आई0पी0सी0 के पुराने कानून को भारतीय न्याय सहिता को किस धाराओं में रखा गया, को विस्तार से बताते हुए नवीन जानकारी दी गयी। साथ ही विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन वात्सल्य के तहत संचालित स्पान्सरशिप योजना, दहेज प्रतिषेध नियम 1961, बाल विवाह एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राधानाचार्य प्रमोद कुमार श्रीवास्वत ने आये अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबन्धक हरिचन्द्र श्रीवास्वत एवं संचालन बाल संरक्षण इकाई चन्दन राय ने किया।

हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश/विद्याकांत