विधिक साक्षरता शिविर में छात्रों को दी गई विधिक सिद्धांतों की जानकारी
फतेहपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पलाश गांगुली ने शहर के ठा. युगराज सिंह लाॅ काॅलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
शिविर में विधि छात्र एवं छात्राओं को विधिक जानकारी देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत समझाए गए। इसके अलावा निर्धन महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के हितधारक कानूनी जानकारी प्रदान की। इस शिविर में करीब 80 छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
शिविर में लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल अध्यक्ष अमित तिवारी ने मिलने वाली योजनाओं की आम जन को दिये जाने वाली विधिक सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जिला करागार में बन्द है और उनके वाद में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो उनके वाद में पैरवी और जमानत आदि के लिये अधिवक्ता द्वारा विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति, महिलाओं, दृष्टि बाधित एवं जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, को लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम द्वारा बचाव पक्ष अभियुक्त की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र देने पर लीगल एंड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा सेवा उपलब्ध करायी गयी।
हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार