यूपी रेरा ने आगरा में सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश को लेकर बढ़ाई उपभोक्ता जागरूकता

 


लखनऊ/आगरा, 27 अगस्त (हि.स.)। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने गुरुवार को आगरा मंडल के हितधारकों के लिए ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम एडीए सभागार, आगरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इसमें घर खरीदारों, आवंटियों, प्रमोटरों और पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में सुरक्षित तरीके से रियल एस्टेट में निवेश करने, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के प्रमुख प्रावधानों, घर खरीदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यशाला की शुरुआत यूपी रेरा के सचिव महेंद्र वर्मा के उद्घाटन वक्तव्य से हुई। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों और इसमें चर्चा किए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में सुरक्षित संपत्ति निवेश, किसी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले उसकी जानकारी की जांच, घर खरीदारों के अधिकार एवं जिम्मेदारियां और रेरा के तहत शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी।

महेंद्र वर्मा ने सभी हितधारकों से ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने और विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ उठाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने ऑनलाइन की। आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की और हितधारकों के साथ जागरूकता सत्र में शामिल हुए।

जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित निवेश कर सकता है

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि सही जानकारी रखने वाला उपभोक्ता ही गलत दावों, धोखाधड़ी और जोखिम भरे निवेश से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि यूपी रेरा की भूमिका केवल विवादों का समाधान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

उन्होंने संभावित घर खरीदारों को सलाह दी कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर उसकी पूरी जानकारी जरूर जांच लें। किसी भी तरह की परेशानी या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में यूपी रेरा से समय पर संपर्क करने की भी सलाह दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि यूपी रेरा प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-केंद्रित रियल एस्टेट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

निवेश से पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी जांचें

प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीकरण नंबर और वैधता, स्वीकृत नक्शा, जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, निर्माण की स्थिति, संभावित पूरा होने की तारीख, प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित बैंक खाता, प्रमोटर का पिछला रिकॉर्ड और संबंधित रियल एस्टेट एजेंट का पंजीकरण जरूर जांचें।

उन्हें यह भी बताया गया कि केवल विज्ञापन, ब्रोशर या मौखिक दावों के आधार पर संपत्ति खरीदने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। निवेश से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की स्वतंत्र रूप से जांच करना जरूरी है।

घर खरीदारों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई

कार्यक्रम में घर खरीदारों को रेरा अधिनियम के तहत मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इनमें प्रोजेक्ट की सही और पूरी जानकारी प्राप्त करने, निर्धारित प्रारूप में एग्रीमेंट फॉर सेल करने, समय पर कब्जा और पंजीकरण प्राप्त करने, देरी होने पर ब्याज प्राप्त करने, कानून के अनुसार रिफंड लेने तथा भ्रामक विज्ञापन या कानून के उल्लंघन की स्थिति में मुआवजा मांगने जैसे अधिकार शामिल हैं। प्रतिभागियों को फॉर्म एम (M) और फॉर्म एन(N) के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन