आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, बिना पंजीकरण नहीं होगा कृषि रक्षा रसायनों का व्यापार : डॉ. मुकेश कुमार
एक सप्ताह में पंजीकरण नहीं कराया तो लाइसेंस निरस्त, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने विक्रेताओं को दी चेतावनी
प्रयागराज, 29 जुलाई (हि.स.)। जिले में कृषि रक्षा रसायनों (कीटनाशी) का व्यापार करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए अब आईपीएमएस(IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के किसी भी विक्रेता को वैध नहीं माना जाएगा। वहीं बुधवार को जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार ने सभी विक्रेताओं को एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपने विक्रय लाइसेंस का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय में पंजीकरण नहीं कराने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को अपने विक्रय लाइसेंस का आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद विक्रेताओं को उत्पादों का विवरण दर्ज करने, उत्पाद मानचित्रण, अनुमोदन की स्थिति देखने और पीसी मॉड्यूल से जुड़े कार्यों के लिए पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिन विक्रेताओं का अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे तत्काल प्रक्रिया पूरी करें। पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर संबंधित विक्रेता जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं।
डॉ. मुकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक सप्ताह की अवधि में पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं के बारे में माना जाएगा कि वे कृषि रक्षा रसायनों का व्यापार करने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पंजीकरण और लाइसेंस के कृषि रक्षा रसायनों का व्यापार करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल