ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम वाले मतदाताओं के सत्यापन को लेकर जारी हुए निर्देश
कानपुर, 10 जनवरी (हि.स.) ऐसे मतदाता जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है, लेकिन जिनके माता-पिता या दादा-दादी के 2003 की मतदाता सूची से सम्बंधित मैपिंग अभी उपलब्ध नहीं है, उनके मामलों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई। बीएलओ को निर्देश दिए गए कि सभी नोटिस विधिवत तामील कराकर आवश्यक अभिलेख प्राप्त करें और उन्हें मोबाइल पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश शनिवार को प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम नरवल विवेक कुमार मिश्रा ने दिए।
विधानसभा क्षेत्र 217 महाराजपुर के अंतर्गत मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अगले चरण को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान आयोग के नवीनतम निर्देशों, ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग तथा बीएलओ द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पात्र मतदाताओं के फार्म-6 अनिवार्य रूप से भरवाएं। साथ ही मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में संशोधन से जुड़े दावे और आपत्तियों का नियमानुसार स्थलीय सत्यापन कर, मतदाता से संवाद स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया कि निर्धारित केंद्रों पर मतदाताओं को सही जानकारी दी जाए और कार्य के निष्पादन में उनका अधिकतम सहयोग लिया जाए, जिससे कोई भी पात्र मतदाता असुविधा से वंचित न रहे और पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी एवं त्रुटिरहित रूप से पूर्ण हो सके।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप