10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

 


औरैया, 08 अक्टूबर (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को अक्टूबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न 10 से 25 अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उचित दर दुकानों पर ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति राशनकार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी (सफेद कार्ड) के लाभार्थियों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम चावल और एक किलोग्राम मक्का शामिल है। मक्का का वितरण उचित दर विक्रेता के पास उपलब्ध मात्रा रहने तक किया जाएगा।

खाद्यान्न वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी की देखरेख में कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रचलित राशनकार्डों में जिन यूनिटों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए आवंटित खाद्यान्न की आपूर्ति शासन की ओर से निलंबित कर दी गई है। ऐसे में जिन राशनकार्डधारकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी लंबित है, वे राशन वितरण के दौरान अपने उचित दर विक्रेता के माध्यम से ई-पॉस मशीन पर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा लें। इससे आगामी माह में संबंधित यूनिटों को आवश्यक वस्तुओं का लाभ मिल सकेगा। राशन वितरण से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 अथवा हेल्पलाइन नंबर 1967/14445 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार