दहेज हत्या के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की सजा
औरैया, 08 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एडीजे/एफटीसी-1) ने गुरुवार को एक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के अनुसार, थाना कोतवाली में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 278/2018 में धारा 498-ए, 304-बी, 302 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय ने मामले में दोषी अवनीश कुमार पुत्र बच्चीलाल दोहरे निवासी ग्राम गोहना, थाना कोतवाली औरैया को धारा 498-ए/304-बी भादवि एवं धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर प्रभावी पैरवी कराई जा रही है, जिससे दोषियों को न्यायालय से दंडित कराया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार