हाथरस में दाेहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दूसरी पत्नी समेत तीन गिरफ्तार
हाथरस, 30 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में सादाबाद थाना क्षेत्र स्थित इस्लामनगर में हुए शमसुद्दीन और उनकी पहली पत्नी समीना उर्फ सद्दो की दाेहरे हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा किया है। एसओजी, एंटी थेफ्ट टीम, थाना सादाबाद और सहपऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मृतक की दूसरी पत्नी समेत तीन आरोपिताें को गिरफ्तार किया है। आरोपिताें में आगरा के दो हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिंह ने बताया कि 26 सितंबर की रात दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर घर से आभूषण, नकदी और अन्य सामान लूट लिया था। मामले के खुलासे के लिए सात पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटप्रिंट, डॉग स्क्वायड और तकनीकी साक्ष्यों के साथ सीसीटीवी फुटेज में मिले संदिग्ध की तस्वीर को यक्ष ऐप के माध्यम से चेक किया गया, जिससे आगरा के एक हिस्ट्रीशीटर तक पुलिस पहुंची।
पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर को आगरा-हाथरस मार्ग स्थित बंद पड़े अर्चना ढाबे के पास से संजय और चीनी प्यारे उर्फ रामप्रकाश उर्फ भूरी सिंह को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मृतक की दूसरी पत्नी सीमा को भी गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में सामने आया कि सीमा ने कथित तौर पर पति शमसुद्दीन और उसकी पहली पत्नी की हत्या कर संपत्ति हासिल करने की योजना बनाई थी। इसके लिए आगरा निवासी गौरव को 20 लाख रुपये देने का वादा किया था। योजना में अन्य आरोपिताें को शामिल किया और पहले भी तीन-चार बार वारदात का प्रयास किया गया था।
घटना की रात सीमा ने आरोपिताें को घर में प्रवेश कराया। इसके बाद शमसुद्दीन और समीना पर छुरे व नुकीले हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपित आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपिताें की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरा, रक्तरंजित कपड़े, नीले रंग की टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल, आभूषण, 4,020 रुपये नकद, घड़ी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद आभूषणों और घड़ी की पहचान मृतक परिवार की ओर से की गई है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संजय थाना सिकंदरा का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ चोरी, गैंगस्टर, एनडीपीएस व आयुध अधिनियम समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, चीनी प्यारे उर्फ रामप्रकाश उर्फ भूरी सिंह के खिलाफ भी हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर, आयुध अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।
पुलिस ने मामले में धारा 103(1) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।-----------------
हिन्दुस्थान समाचार / मदन मोहन राना