भोला यादव हत्याकांड में दो को उम्रकैद
कौशांबी, 11 सितंबर (हि.स.)। मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादिराबाद गांव में वर्ष 2011 में हुई भोला यादव की हत्या के करीब 15 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी ने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पाए गए आरोपिताें में चिरंगू जायसवाल उर्फ मनीष जायसवाल और सुरेश पासी शामिल हैं। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक, मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादिराबाद गांव में वर्ष 2011 में भोला यादव की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 समेत अन्य संबंधित धाराओं में फैसला सुनाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सोमेश्वर तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / अजय कुमार