कोडीन कफ सिरप केस आरोपी भोला जायसवाल की कोर्ट में हुई पेशी, भेजा गया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

 




-जौनपुर कोर्ट ने 5 जनवरी तक जेल भेजा, 2000 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप

जौनपुर , 22 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के चर्चित कोडीन कफ सिरप मामले के आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को सोनभद्र जेल से लाकर जाैनपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 5 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

ड्रग विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोडीन कफ सिरप की खरीद और बिक्री केवल कागजों में दर्शाई गई थी। जिन फर्मों के नाम पर लेनदेन दिखाया गया, वे सभी फर्जी पाई गईं। उन्होंने यह भी बताया कि दस्तावेजों में जिस ट्रक से सप्लाई दिखाई गई थी, वह वास्तव में ट्रक नहीं बल्कि ऑटो और बाइक का नंबर था।

अधिवक्ता ने इस मामले को संगठित तरीके से की गई अवैध गतिविधि बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

सुरक्षा कारणों से दोपहर में भोला जायसवाल को सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सीजेएम कोर्ट की जज श्वेता यादव ने भोला जायसवाल की फाइल को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन संगीता गौतम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने शाम लगभग 4:30 बजे अपर सिविल जज (ए एम 10) संगीता गौतम के समक्ष आरोपी को पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

ड्रग विभाग के अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भोला जायसवाल को वारंट 'बी' के तहत सोनभद्र से रिमांड पर लाया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने एबोट कंपनी से कोडीन कफ सिरप खरीदा था, लेकिन उसे कहीं बेचा नहीं था। यह सब केवल कागजों पर हेराफेरी करके किया गया था, जिसमें फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। अधिवक्ता के अनुसार, यह पूरा मामला लगभग 2000 करोड़ रुपये का है। आरोपी को 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव