मीरजापुर में गांव-गांव पहुंचेगा जागरूकता अभियान, बच्चों को बताएंगे पॉक्सो कानून
मीरजापुर, 24 सितंबर (हि.स.)। बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए विधिक जागरूकता अभियान अब गांव-गांव तक पहुंचेगा। गांधी जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से दो अक्तूबर तक चलने वाले अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को खास तौर पर केंद्र में रखा गया है।
न्यायिक अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पॉक्सो कानून की जानकारी देंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार के मार्गदर्शन में अभियान दो चरणों में चलेगा। पहले चरण में 25 सितंबर से एक अक्तूबर तक जिले के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारी न्यायालय का काम शुरू होने से पहले स्कूलों में पहुंचकर सुबह की सभा में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों, बाल यौन अपराधों से बचाव और कानूनी परिणामों की जानकारी देंगे।
दूसरे चरण में दो अक्तूबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न विद्यालयों में प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला व पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, बाल संरक्षण और शिकायत के तरीकों के बारे में बताया जाएगा।
ग्रामीण परिवारों तक भी हेल्पलाइन और कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाई जाएगी। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया जाएगा।
सचिव आनंद कुमार-द्वितीय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य गांव-गांव तक पहुंच बनाकर बच्चों और परिवारों को अधिकारों व सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा