औरैया : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद

 


-सहायल थाना क्षेत्र का पांच साल पुराना मामला, पीड़िता के पक्षद्रोही होने पर भी सजा

औरैया, 22 सितंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सहायल थना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को पीड़िता के पक्षद्रोही होने के बावजूद 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने मंगलवार को बताया कि सहायल थाना में नाबालिग पीड़िता ने वर्ष 2021 में स्वयं रिपोर्ट लिखाई। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि गांव निवासी अरविंद कुमार सक्सेना ने उसके साथ पहले छेड़छाड़ शुरू की और मना करने के बाद भी उसके पीछे पड़ा रहा। मौका पाकर एक दिन वह घर में घुस आया व उसके मना करने के बावजूद दुष्कर्म किया। उसने इस घटना का वीडियो बनाकर मौके का फायदा उठाया। इस रिपोर्ट पर सहायल थाना में अरविंद के विरुद्ध नाबालिग के साथ दुष्कर्म, धमकी आदि का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट में चला।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि जब कोर्ट में मुकदमा चालू हुआ तो पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकर गई व पक्षद्रोही घोषित हुई। उसने बयानों में नामजद आरोपी को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया, लेकिन अभियोजन व कोर्ट की जिरह से सत्यता सामने आई।

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया व अरविंद कुमार को दोषी करार दिया। उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार