औरैया : घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले दो दोषियों को चार साल की कैद

 


अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का सात साल पुराना मामला, प्रत्येक पर लगा 20,500 रुपये जुर्माना

औरैया, 21 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी, मारपीट और धमकी देने के मामले में दो दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 20,500-20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि उक्त मामले में पीड़िता की मां ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 सितंबर 2019 की शाम करीब पांच बजे गौरव यादव पुत्र सर्वेश कुमार यादव और कृष्ण मुरारी यादव पुत्र मेहरबान यादव घर में घुस आए। उस समय नाबालिग बेटी घर के अंदर खाना बना रही थी। दोनों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मां और पिता मौके पर पहुंचे।

आरोप है कि इसके बाद दोनों ने वादिनी और उसके पति के साथ मारपीट की तथा जातिसूचक गालियां दीं। जाते समय आरोपितों ने शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वादिनी अनुसूचित जाति की होने के कारण मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं।

परिजनों के रात करीब आठ बजे थाने में सूचना देने जाने के बाद लौटते समय भी आरोपितों ने रास्ते में घेरकर राजीनामा करने का दबाव बनाया। राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी, मारपीट, धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में हुई। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने गौरव यादव और कृष्ण मुरारी यादव को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 20,500-20,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार