लोकसभा चुनाव : पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे 12 आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक

 


लखनऊ, 28 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में 12 सेवाओं से जुड़े लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गयी है।

उन्होंने बताया कि इसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आकस्मिक एवं एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल कारपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के ऐसे कार्मिक जो मतदान दिवस से सम्बन्धित ड्यूटी पर एवं मतदान दिवस की कवरेज हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया प्रतिनिधि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 12 सेवाओं के कार्मिक मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने के कारण पोलिंग स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मतदान करने की स्थिति में न हों, उनके द्वारा फार्म-12डी भरकर और अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर सम्बन्धित चरण/निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 05 दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर के पास जमा किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप/आकाश