फसल नष्ट होने पर नहीं होगी आर्थिक क्षति, 81088 किसानों ने कराया फसल सुरक्षा बीमा

 


मीरजापुर, 7 सितम्बर (हि.स.)। जनपद में 81088 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है। प्रतिकूल मौसम में फसलों के नुकसान से होने वाली आर्थिक क्षति से बचने के लिए जनपद के 81 हजार 88 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया है। इसमें कृषि ऋण लेने वाले 78 हजार 902 किसान तो दो हजार 186 गैर ऋणी किसान हैं।

उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 19628.9 बीमित क्षेत्रफल के लिए किसानों ने 3,44,94,390.1 करोड़ अंशदान जमा किया है। इनके साथ ही राज्य सरकार ने 3,25,37,493.3 रुपए तथा केंद्र सरकार ने 3,25,37,493.3 रुपए अर्थात कुल 9,95,69,376.7 रुपये का प्रीमियम जमा किया है।

सर्वाधिक विकास खंड नरायनपुर में 16439, लालगंज 13345 और राजगढ़ में 10153 किसानों ने बीमा कराया है। वहीं छानबे 4554, हलिया 8220, जमालपुर 5491, कोन 1919, मझवां 1534, सिटी 3351, पहाड़ी में 3591, पटेहरा में 7242 और सीखड़ में 5249 किसानों ने फसलों का बीमा कराया है।

जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान आपदा के 72 घंटे के अंदर सूचना दे सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 14447 पर सीधे बीमा कंपनी को सूचना दे सकते हैं। फसल की बुवाई के किसी भी कारण असफल होने पर बीमित राशि का 25 प्रतिशत धनराशि किसानों को तत्काल बीमा कंपनी देगी। फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम-चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा