सीसामऊ में नहीं होगा उपचुनाव, मिलेगा इंसाफ : इरफान सोलंकी
कानपुर, 07 अगस्त (हि.स.)। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी बुधवार को रंगदारी के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि सजा सुनाए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
विधवा महिला के मकान पर आगजनी के मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने व विधायकी जाने के बाद पहली बार पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल से बुधवार को शहर आए और एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। जिस मामले में पेश हुए वह रंगदारी का था और विमल कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पेशी पर आए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को पुलिस ने उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया। सुनवाई के बाद भारी सुरक्षा के बीच पूर्व विधायक को महाराजगंज जेल रवाना कर दिया गया। जाते समय इरफान सोलंकी से पत्रकारों ने सवाल किया कि अब आपकी विधायकी चली गई है और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है, क्या आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। इस पर उन्हाेंने कहा कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। आगे कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और वहां से न्याय जरुर मिलेगा।
इरफान सोलंकी के वकील सईद नकवी ने कहा कि उन्होंने अदालत से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया है कि 2022 में आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक कई अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। रंगदारी का मामला किसी भी तरह से पुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अपराध की तारीख या वर्ष नहीं दिखाया गया है। इसलिए कम से कम इस मामले में आरोप न्यूनतम रुप से तय किए जाने चाहिए।
बताते चलें कि, तीन जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सात साल की सजा सुनाई थी। जब इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई थी, तब वो महराजगंज जेल में बंद थे। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई थी। इसी केस में इरफान 2 दिसम्बर, 2022 से जेल में बंद हैं। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / अजय सिंह / विद्याकांत मिश्र