बिना अनुमति सपा ने की रैली निकालने की कोशिश, रोकने पर पुलिस से धक्का-मुक्की
गोरखपुर, 06 सितंबर (हि.स.)। पीपीगंज थाना क्षेत्र में रविवार को बिना अनुमति सपा के झंडों के साथ साधु यादव ने रैली निकालने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने रोक दिया। रैली को रोकने के दौरान आयोजकों और पुलिस के बीच कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए रैली में शामिल लोगों को तितर-बितर किया। पुलिस ने मौके से बिना नंबर प्लेट के छह ट्रैक्टर और एक चार पहिया वाहन को सीज किया है। चार पहिया वाहन को नाबालिग द्वारा चलाए जाने की बात भी सामने आई है।
पुलिस के अनुसार, रविवार को साधु यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी जंगल अगही, पीपीगंज तथा राजेंद्र नगर पूर्वी, गोरखपुर से जुड़े लोगों द्वारा सपा के झंडों के साथ रैली निकालने का प्रयास किया जा रहा था। रैली के लिए उप जिलाधिकारी स्तर से अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद रैली निकालने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों को बिना अनुमति रैली निकालने से मना किया।
पुलिस का कहना है कि रैली के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित होने तथा जाम की स्थिति बनने की आशंका थी। इसी को देखते हुए पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाते हुए रैली स्थगित करने के लिए कहा। आरोप है कि पुलिस के समझाने के बाद कुछ लोग आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी करते हुए धक्का-मुक्की करने लगे। इससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई।
स्थिति बिगड़ने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और रैली में शामिल लोगों को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी।
छह ट्रैक्टर और चारपहिया वाहन सीज
पुलिस की कार्रवाई के दौरान रैली में शामिल छह ट्रैक्टर ऐसे मिले जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। सभी छह ट्रैक्टरों को पुलिस ने सीज कर दिया। इसके अलावा एक चारपहिया वाहन को भी सीज किया गया, जिसे पुलिस के अनुसार नाबालिग चला रहा था। पुलिस द्वारा वाहनों के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस से अभद्रता पर मुकदमा
मामले में पुलिस की ओर से साधु यादव समेत संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188, 353, 504, 506, 7 CLA एक्ट आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति जुलूस या रैली निकालकर यातायात एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की अथवा सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीपीगंज क्षेत्र में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय