शादी-पार्टियों में अब मदिरापान कराने के लिए लेना होगा ऑकेजनल बार लाइसेंस

 








- आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा : डीएम

मुरादाबाद, 17 दिसम्बर (हि.स.)। शादी-पार्टियों में अब मदिरापान कराने के लिए लोगों को ऑनलाइन ऑकेजनल बार लाइसेंस लेना होगा। जांच में पकड़े जाने पर संबंधित होटल या मैरिज हॉल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को बताया है कि वैवाहिक समारोह चल रहे हैं, इसके बाद क्रिसमस एवं नववर्ष के लिए अब कार्यक्रम आयोजित होंगे। वैवाहिक समारोह में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंक्वेट हॉल में पार्टियां भी हो रही हैं। आयोजक चोरी छिपे मदिरा-पान भी करा रहे हैं। ऐसे आयोजनों के लिए आबकारी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त कर जनपद की मदिरा की दुकान से ही मदिरा खरीद सकते हैं।

जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आज बताया कि ऑकेजनल बार लाइसेंस लेने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आईकान के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दूसरे बॉक्स में ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस लिया जाएगा। बगैर लाइसेंस किसी भी दशा में मदिरापान कराना अवैध है। जांच में गड़बड़ी पकड़ी जाने पर संबंधित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम