गुण्डा एक्ट के तहत 7 अपराधी जिला बदर

 


जिलाधिकारी ने जारी किया फरमान

औरैया, 17 दिसंबर (हि. स.)। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुण्डा एक्ट के तहत जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 7 अपराधियों को जिला बदर करने का फरमान जारी किया है।

जिला बदर किए गए अपराधियों में संजुल कुमार पुत्र राजा सिंह प्रजापति उर्फ़ रज्जू (सैदपुर, थाना अजीतमल), जितेंद्र उर्फ़ भूरे पुत्र मदन गोपाल (वन का पुरवा, थाना फफूंद), प्रदीप सिंह उर्फ़ प्रदीप चौहान पुत्र हरी सिंह (सुरैधा, थाना एरवाकटरा), चांद बाबू पुत्र निजाम (पूर्व रावत, थाना सहार), मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद रहीश (पूर्व रावत, थाना सहार), विकास कुमार यादव पुत्र धीरज सिंह (गौतला, थाना अछल्दा) और मंगल कंजड़ पुत्र कब्बू उर्फ़ अनिल कंजड़ (गिहार बस्ती नारायणपुर, थाना कोतवाली) शामिल हैं।

इन सभी अपराधियों पर जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान इन अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वे अगले 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। यह कार्रवाई जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार