जौनपुर में धारा 163 लागू, परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट
जौनपुर, 02 मई (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में आगामी परीक्षाओं और विभिन्न प्रमुख त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चन्द्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शनिवार पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मई माह में कई महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं, जिनमें 01 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 09 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 25 व 26 मई को मोहर्रम तथा 27 व 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) शामिल हैं। इसी अवधि में विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी आयोजित की जानी हैं, जिससे जनपद में भीड़-भाड़ और संवेदनशीलता बढ़ने की संभावना है।इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन यह निर्णय लिया है। धारा 163 लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की अवैध सभा, जुलूस या ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों तथा त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं।जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी।साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव