कानपुर में विभिन्न पर्वों व पुलिस भर्ती परीक्षा काे लेकर लागू हुई धारा-163
कानपुर,05 अगस्त (हि.स.)। पंचायत उप निर्वाचन एवं अगस्त माह में आगामी पर्वों और पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में एक अगस्त से 29 सितम्बर तक के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया। यह आदेश न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कानपुर नगर हरीश चन्दर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 25 बिंदुओं को इंगित करते प्रतिबंध लगा दिया है।
अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कानपुर नगर हरीश चन्दर ने बताया कि पंचायत उप निवार्चन 2024, श्रावण मास, नागपंचमी, शिवरात्रि, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा समेत को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, विरोध प्रर्दशन, असलहा लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक एकत्र करने, परीक्षा के दौरान अनुचित संस्थानों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कैफे संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि बगैर आईडी के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट का प्रयोग नहीं करने देंगे। कैफे का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की 6 माह तक आईडी प्रूफ, मोबाइल नम्बर एवं पता रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ किसी भी जाति, धर्म, एवं राजनीतिक बयानबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी आपत्ति जनक पोस्ट करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल / राजेश