सर्द मौसम के साथ बढ़ी अफीम की खेती, जल्द लें लाइसेंस

 


बरेली, 29 दिसम्बर(हि.स.)। ठंड के साथ ही अफीम की खेती में भी तेजी आने लगती है। अफीम जिसका इस्तेमाल कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात इससे दवाएं भी बनाई जाती है और ख़ुद भारत सरकार इसके लिये लाइसेंस देती है। अफीम जीवन रक्षक औषधि के रूप में कार्य करती है।

अफीम की खेती के लिए सबसे पहले अफीम का लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अफीम की खेती का लाइसेंस वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस के आप अफीम नहीं उगा सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल,सरकार अफीम की खेती का लाइसेंस इसलिए देती है,क्योंकि अफीम से कई तरह की दवाएं बनती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं। हालांकि ब्यूरो नारकोटिक्स विभाग में पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा रहा है।

नारकोटिक्स विभाग के अफीम अधिकारी महेश प्रताप ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अफीम का लाइसेंस जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस के इसकी खेती कानूनी रूप से अपराध है। 2023-24 के फसली वर्ष पर नजर डालें तों कुल योग 4186 रहा, जिसमें बरेली में-1672 बदायूं में-1793और शाहजहांपुर में-721 हैं। अफीम की खेती सरकार द्वारा बनाए गए नियम और शर्तों के आधार पर की जाती है। इसके बीज भी इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिल सकते हैं।

अफीम अधिकारी महेश प्रताप ने कहा किसी भी किसान को अफीम की खेती को लेकर समस्या हो तो वों नि:संकोच उनसे परामर्श ले सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/देश दीपक गंगवार/राजेश