मुरादाबाद में एक सितंबर से लागू होंगी अचल संपत्ति की पुनरीक्षित वार्षिक दरें

 


- 15 अगस्त तक दर्ज कराएं आपत्तियां एवं सुझाव, आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण एवं निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को होगा

मुरादाबाद, 06 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक सितंबर से अचल संपत्ति की पुनरीक्षित वार्षिक दरें लागू होंगी। इसके लिए 15 अगस्त तक आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ममता मालवीय ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद की अचल सम्पत्तियों की मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें तैयार कर ली गई है। यह संशोधित मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें आगामी एक सितंबर से प्रभावी होंगी।

एडीएम फाइनेंस ने आगे बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तहसीलवार तैयार की गई है, जिसे जनसामान्य के अवलोकन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय, संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा तहसील कार्यालयों में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी सूची प्रदर्शित कर दी गई है, ताकि आमजन इसका अवलोकन कर सकें।

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह अपने साक्ष्यों सहित संबंधित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आज छह अगस्त से 15 अगस्त की सायं पांच बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

एडीएम फाइनेंस के अनुसार, प्राप्त सभी आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण एवं निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को पूर्वाह्न 12 बजे किया जाएगा। इसके उपरांत आवश्यक संशोधन करते हुए अंतिम मूल्यांकन सूची तैयार की जाएगी, जिसे एक सितंबर से जनपद के समस्त उप-निबंधक कार्यालयों में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल