राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई वाहन रैली
मुरादाबाद, 08 सितम्बर (हि.स.)। आगामी 12 सितम्बर (शनिवार) को जनपद न्यायालय, मुरादाबाद सहित जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर लगने वाली ’’राष्ट्रीय लोक अदालत’’ के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आमजन को इसके लाभों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को महानगर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश सै. माऊज़ बिन आसिम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। रैली में पराविधिक स्वयं सेवक तथा यातायात पुलिस ने प्रतिभाग किया
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में 12 सितम्बर (शनिवार) को जनपद न्यायालय, मुरादाबाद सहित जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर ’’राष्ट्रीय लोक अदालत’’ का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश सै. माऊज़ बिन आसिम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने लम्बित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें। प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आमजन को जानकारी एवं जागरूकता संदेश प्रदान किया गया।
प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल वाद, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण, यातायात चालान तथा अन्य शमनीय आपराधिक वाद एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल