मुरादाबाद जनपद में 22 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू

 


मुरादाबाद, 25 अगस्त (हि.स.)। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने आगामी पर्व ईद-ए-मिलाद/बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती एवं दशहरा (विजयदशमी) तथा जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है।

जिलाधिकारी ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के उपरांत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के सम्पूर्ण अधिकारिता क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त से 22 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के अनुसार निषेधाज्ञा का उद्देश्य जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, विभिन्न पर्वों एवं आयोजनों के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित तनाव को कम करना, जन एवं जनसम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लोक शांति भंग होने से रोकना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन आपसी सौहार्द, भाईचारे एवं शांति बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ सामग्री अथवा साम्प्रदायिक एवं जातिगत तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पर्वों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल