हाईकोर्ट से प्रधान मो. साजिद को राहत, प्रधान के चुनाव को शून्य घोषित करने का निर्णय किया निष्प्रभावी
- एडीजे ने मुरादाबाद के मोहम्मदपुर इब्राहिम के निर्वाचित प्रधान मोहम्मद साजिद के निर्वाचन को किया था शून्य घोषित
मुरादाबाद, 7 फरवरी (हि.स.)। मुरादाबाद जनपद के मोहम्मदपुर इब्राहिम के निर्वाचित प्रधान मोहम्मद साजिद के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए उप विजेता मोहम्मद उस्मान को प्रधान घोषित करने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को हाईकोर्ट ने निष्प्रभावी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मोहम्मद साजिद फिलहाल प्रधान पद पर बने रहेंगे।
बिलारी विकास खंड की ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुर में 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साजिद 1077 मत प्राप्त कर प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद उस्मान को 546 मतों के अंतर से पराजित किया था। उस्मान ने ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित साजिद के निर्वाचन को उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा-12 (ग) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी बिलारी के न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
जिसमें उन्होंने साजिद पर नाम निर्देशन पत्र में अपनी आयु गलत लिखाने व आपराधिक इतिहास व देनदारी छिपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सुनवाई के बाद एसडीएम बिलारी ने तीन सितंबर 2022 को मोहम्मद उस्मान द्वारा दायर निर्वाचन याचिका को निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध मो. उस्मान ने जिला एवं सत्र न्यायालय मुरादाबाद में सिविल रिवीजन दाखिल कर एसडीएम के आदेश को चुनौती दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनवाई के बाद एसडीएम बिलारी द्वारा पारित आदेश को 18 जनवरी को अपास्त करते हुए साजिद का निर्वाचन परिणाम को शून्य घोषित कर दिया था।
साथ ही याचिकाकर्ता मो. उस्मान को ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुर का ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के इस आदेश को मो. साजिद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के बीती 18 जनवरी को पारित आदेश को निष्प्रभावी कर दिया है। साथ ही मोहम्मद उस्मान को काउंटर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम