पुलिस जीप की टक्कर से मौत पर 7.37 लाख रुपये प्रतिकर, वसूली के लिए डीएम लखनऊ को पत्र
औरैया, 16 अक्टूबर (हि .स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र में भट्ठौसी मोड़ पर करीब पांच वर्ष पूर्व पुलिस विभाग की जीप की टक्कर से साइकिल सवार गल्ला व्यापारी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 7 लाख 37 हजार 400 रुपये प्रतिकर के साथ सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। पुलिस विभाग द्वारा प्रतिकर राशि जमा नहीं करने पर अधिकरण ने जिलाधिकारी लखनऊ को धनराशि वसूलकर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लगातार रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं।
ग्राम बरौली मल्हौसी निवासी मृतक की पत्नी कुसुमावती ने न्यायालय के आदेश पर बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके पति कैलाश चंद्र 27 अप्रैल 2021 को शाम करीब 6:30 बजे बेला से बाजार करके साइकिल से घर लौट रहे थे। भट्ठौसी मोड़ के पास पीछे से आ रही पुलिस जीप के चालक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में कैलाश चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई।
मामला पुलिस विभाग के वाहन से जुड़ा होने के कारण न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाहन स्वामी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय लखनऊ के विरुद्ध प्रतिकर का दावा दायर किया। कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वाहन स्वामी और चालक की ओर से न्यायालय में जवाब दाखिल नहीं किया गया।
मामले में अधिवक्ता शिवम शर्मा ने वादी की ओर से पैरवी की। सुनवाई के बाद अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने दावा स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को 7 लाख 37 हजार 400 रुपये प्रतिकर और सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया।
निर्धारित प्रतिकर राशि जमा नहीं होने पर वादी के अधिवक्ता शिवम शर्मा ने अधिकरण में वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसे स्वीकार करते हुए पीठासीन अधिकारी ने कलेक्टर एवं जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश और रिमाइंडर भेजकर पुलिस विभाग से प्रतिकर राशि वसूलकर अधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही की गई कार्रवाई से अधिकरण को अवगत कराने को कहा गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार