54 दिनों से लापता भाजपा नेता गिरफ्तार, परिजनाें ने पुलिस पर आराेप लगा हाईकोर्ट में दायर की थी रिट
कोर्ट के आदेश पर वृद्धा आश्रम में रहेंगे भाजपा नेता
हमीरपुर 13 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पिछले 54 दिनों से लापता भाजपा नेता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को यहां सीजेएम की अदालत में पेश किया है जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया गया है। भाजपा नेता दो दिन तक पुलिस की निगरानी में रहेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट में भाजपा नेता को पेश किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि हमीरपुर जिले के राठ कस्बा निवासी प्रीतम सिंह किसान भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे है। ये राठ विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2007 में भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में आए थे लेकिन उन्हें पराजय का सामना देखना पड़ा था। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनावी महासमर में आए थे। ये दोनों ही बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। इनके नाम राठ कस्बे में पेट्रोलपंप है। इनकी गिनती प्रतिष्ठित लोगों में होती है। बताते है कि बीती 18 अक्टबूर की रात पेट्रोलपंप में कुछ लोगों से विवाद हो गया था। मारपीट के बाद लाइसेंसी असलहे से फायरिंग होने पर पुलिस ने भाजपा नेता, उनके पेट्रोलपंप कर्मियों और दूसरे पक्ष के लोगों को पकड़कर कोतवाली ले गए थे। भाजपा नेता को रात भर कोतवाली में बैठाए रखा गया था।
अगले दिन दोनों पक्षों को समझौता होने पर कोतवाली से छोड़ दिया गया था। बस यहीं से भाजपा नेता प्रीतम सिंह लापता हो गए थे। परिजनों ने पुलिस पर लापता करने के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। जिसमें कई बार हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। बीती आठ दिसम्बर को इसी मामले में हाईकोर्ट ने हमीरपुर की एसपी डाँ.दीक्षा शर्मा को तलब किया था। इधर एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस की कई टीमें लगातार भाजपा नेता की खोजबीन कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लखनऊ के दुबग्गा में एक घर से भाजपा नेता को गिरफ्तार कर आज शनिवार को यहां सीजेएम की अदालत में पेश किया। अदालत ने भाजपा नेता प्रीतम सिंह को दो दिन के लिए वृद्धा आश्रम में रखने के आदेश दिए है। सोलह दिसम्बर को पुलिस भाजपा नेता को हाईकोर्ट में पेश करेगी। अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत ने भाजपा नेता को पुलिस हिरासत में वृद्धा आश्रम में सुरक्षित रखने और सोलह दिसम्बर को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा