आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिकों को मिलेगी पोस्टल मतदान की सुविधा

 


- जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोस्टल मतदान प्रक्रिया के बारे में दी विस्तृत जानकारी

मीरजापुर, 3 अप्रैल (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफाइड सेवाओं में लगे कार्मिक मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से डाक मतदान केन्द्र पर (पीवीसी) मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इस प्रक्रिया के तहत नोटिफाइड सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं को ही डाक मतपत्र द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान की सुविधा प्राप्त होगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर पोस्टल मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बताया कि ऐसे कार्मिक जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित हो, उनका फार्म-12घ नोडल अधिकारी के माध्यम से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट को उपलब्ध कराया जाएगा। फार्म-12घ का भाग-2 नोडल अधिकारी सत्यापित करेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कार्मिक को मतदान दिवस के दिन ड्यूटी पर होने का विभाग के नोडल अधिकारी का प्रमाण-पत्र फार्म-12घ के साथ जमा करना होगा। प्रपत्र-12घ जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, वेबसाइट व संगठन के नोडल अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

कलेक्ट्रेट में होगी पोस्टल मतदान केन्द्र की स्थापना

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल मतदान केन्द्र (पीवीसी) की स्थापना कलेक्ट्रेट में की जाएगी। पोस्टल मतदान केन्द्र के स्थान व पोस्टल बैलेट से केन्द्र पर मतदान करने का समय व दिनांक की सूचना पृथक से दी जाएगी। यह सूचना प्रारूप-12घ में दिए गए मोबाइल नम्बर पर एसएमएस एवं अन्य मामलों में डाक या बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर भी दी जाएगी।

निर्धातिर तिथियों पर खुले रहेंगे डाक घर

निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिवस पूर्व समाप्त होंगे। डाक मतदान केन्द्र उन निर्धारित तीन दिवसों में लगातार खुले रहेंगे, जहां पर पात्र मतदाता कार्मिक निर्धारित दिवसों में से किसी भी दिन उपस्थित होकर मतदान कर सकते हैं। मतदान का समय प्रत्येक दिन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय में होगी डाक मतपत्रों की डिलवरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक विभाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मीरजापुर के डाक से आने वाले सभी डाक मतपत्रों को जिला निर्वाचन कार्यालय में अपरान्ह तीन बजे डिलीवर करेगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई डाक मतपत्र मतगणना दिनांक को दिया जाना हो तो नामित कर्मचारी को अपना पास बनवाने के लिए प्रधान डाक अधीक्षक निर्देशित करेंगें, जिससे मतगणना स्थल पर मतगणना के लिए निर्धारित समय से पूर्व डाक मतपत्र प्राप्त कराने में कोई असुविधा न हो।

हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/बृजनंदन