वीडियो वैन में विज्ञापन चलाने के लिए लेनी होगी अनुमति
- सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही कर सकेंगे प्रचार
मीरजापुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि वीडियो वैन में चलने वाले विज्ञापन को आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय, जनपद स्तरीय मीडिया मानीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराने के पश्चात ही वीडियो वैन प्रदेश में चलायी जाए।
वीडियो वैन के प्रचार मार्ग की अग्रिम सूचना व विवरण उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो सके। यदि निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनैतिक दल वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए करता है तो इसे पार्टी के खाते में डाला जाएगा। अभ्यर्थी के नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित किए गए हैं या फिर अभ्यर्थी का कोई पोस्टर अथवा बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा। वीडियो वैन के प्रचार के साथ ही यदि एक स्थल पर रूक कर जनसभा का कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रकरण में यह अनुमति मात्र वीडियो वैन के सम्बन्ध में ही मान्य होगी। चुनावी सभा इत्यादि के विषय में स्थानीय प्रावधानों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वीडियो वैन को सम्बन्धित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वह रास्ते में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। वीडियो वैन से सुबह आठ से रात आठ बजे तक ही प्रचार किया जाएगा। वीडियो वैन का उपयोग रैली तथा रोड शो के लिए नहीं किया जाएगा। एक समय में वीडियो वैन के आसपास अधिकतम 500 की संख्या में या उस स्थान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अथवा उप्र राज्य आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण द्वारा तय की गई सीमा में दर्शकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो वैन को अनुमति प्रमाण पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/मोहित