बेसमेंट में संचालित कोंचिग सेंटराें की जांच काे तीन टीमाें का गठन

 


जालौन, 2 अगस्त (हि.स.)। उप्र सरकार ने बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित कोंचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी को बंद कराने के आदेश दिए हैं। शासन के निर्देश पर जालौन जिले में इस अभियान को गति देने के लिए डीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया और इसकी शुरुआत मुख्यालय उरई से की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और ओडीए की टीम ने बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंप दी। जिसके बाद उरई विकास प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट में संचालित 6 प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए हैं।

शासन की ओर से मिले निर्देश के बाद जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से शहर में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बेसमेंट में चल रहे मॉल, दुकानों कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी को चिन्हित किया गया। उरई विकास प्राधिकरण ने ग्लेक्सी सेंटर को नोटिस देते हुए बताया कि बेसमेंट में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है । न ही यहां बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से इसे बंद करने के आदेश दिए जाते हैं।

इसके अलावा गुर्जर कॉम्प्लेक्स में 24 दुकानों और विशाल मेगा के बेसमेंट में संचालित किड्स प्ले जोन व एक रेट्रोरेंट को बंद कराया गया, राजेंद्र नगर स्थित लाइब्रेरी को बंद करा दिया गया है, वहीं, चौरासी मोड़ पर बने जन्नत बार और रेट्रोरेंट को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं, इस मामले में एडीएम संजय कुमार ने बताया कि उरई विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बेसमेंट में अवैध रूप से कई गतिविधियां चल रही थी। किसी में कोचिंग सेंटर तो लाइब्रेरी चल रही थी, ऐसे संस्थानों और प्रतिष्ठानों को चिंहित कर बंद करा दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा / शरद चंद्र बाजपेयी / बृजनंदन यादव