अब मिट्टी खनन व परिवहन की राह हुई आसान, अनुमति अनिवार्य

 


- ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाण पत्र पर ही किया जा सकेगा मिट्टी खनन व परिवहन

- पंजीकरण प्रमाण पत्र ही माना जाएगा परिवहन प्रपत्र, दो माह के लिए होगा मान्य

- अनुज्ञा पत्र के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in.पर करें आनलाइन आवेदन

मीरजापुर, 13 जून (हि.स.)। अब मिट्टी खनन व परिवहन की राह आसान हो गई है। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर ही मिट्टी खनन व परिवहन किया जा सकेगा। इसके लिए ई-एमएम 11 की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र माना जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह के लिए मान्य होगा।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि शासनादेश के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर ही साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर तक खनन व परिवहन किया जा सकेगा। 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी खनन व परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in.पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। मिट्टी खनन व परिवहन की अनुमति के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भू-स्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, कुल क्षेत्रफल, परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण (अभिलेख) अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदक को पोर्टल से स्वजनित पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र ही परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। इसके लिए ई-एमएम 11 की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह अथवा मात्रा की निकासी होने, जो भी पहले घटित हो, के लिए मान्य होगा।

ऑनलाइन निर्गत होगा खनन अनुज्ञा पत्र

जिलाधिकारी ने बताया कि खनन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र एमएम-आठ में 2000 आवेदन शुल्क सहित विभागीय पोर्टल पर समस्त संलग्नकों यथा आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, साधारण मिट्टी की मात्रा खतौनी व मानचित्र सहित, भू-स्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या कुल क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण (अभिलेख) सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जांचोपरांत खनन अनुज्ञा पत्र ऑनलाइन निर्गत होगा। साधारण मिट्टी के परिवहन के लिए ई-एमएम 11 के माध्यम से आवेदन किया जाएगा।

अनुमति के बगैर खनन व परिवहन पर होगी कार्रवाई

ऑनलाइन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन अवैध खनन माना जाएगा। ऐसे में खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 (1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/राजेश