गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी, अब तक दर्ज हुए 12 मुकदमें : डीएसओ

 


कानपुर, 26 मार्च (हि.स.)। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जनपद में लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली और घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालिया कार्रवाई में दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़े मामलों का खुलासा किया गया, जिनमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की संस्तुति की गई है। एलपीजी से जुड़े मामलों में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यह बातें गुरुवार काे जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) राकेश कुमार ने कहीं।

उन्हाेंने बताया कि पहली कार्रवाई अशोक नगर स्थित बाबा फास्ट फूड पर की गई, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। मौके पर तीन सिलेंडर पाए गए। जांच में सामने आया कि होटल संचालक अशरफ अली ने एस.बी. एसोसिएट एजेंसी से सिलेंडर खरीदे थे और प्रति सिलेंडर 3500 रुपये का भुगतान किया था। जबकि टैक्स इनवॉइस के अनुसार सिलेंडर की वैध कीमत 2945.30 रुपये थी। इस प्रकार प्रति सिलेंडर करीब 554.70 रुपये की अधिक वसूली पाई गई। टीम ने तीनों सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षित सुपुर्दगी में दे दिया और एजेंसी संचालक सचिन मिश्रा व होटल संचालक अशरफ अली के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

दूसरी कार्रवाई काकादेव क्षेत्र में की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर तुलसी नगर रोड स्थित एक गुमटी में छापा मारा गया। मौके पर समर नामक व्यक्ति घरेलू एलपीजी को छोटे नॉन-आईएसआई सिलेंडरों में अवैध रूप से भर रहा था। टीम ने वहां से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नौ खाली सिलेंडर, एक भरा सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप बरामद की। बरामद सामग्री को दीप गैस एजेंसी को सुपुर्द करते हुए आरोपित के खिलाफ एफआईआर की संस्तुति की गई है। उपराेक्त दाेनाें मामले में गुरुवार काे मुकदमा दर्ज हुआ है और वर्तमान हालात में अब तक कुल 12 मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप