कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं : महेश कुमार
सुलतानपुर, 13 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से हत्या और लूट जैसे अपराधों पर लगाम कसी गई है, उसी तरह गौवंश की सुरक्षा के लिए भी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। गोवंश के संरक्षण और तस्करी को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गोवंश की सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर है।
जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सोमवार को यह बाते कही। श्री शुक्ल ने कहा कि गौ -हत्या को रोकने के लिए चल रहे धार्मिक और सामाजिक अभियान सराहनीय हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में गोवंश को लू और धूप से बचाने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। छप्परों के नीचे पुआल या थर्माकोल की व्यवस्था करने के साथ-साथ उनके लिए शुद्ध पेयजल और हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सुल्तानपुर के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे कूरेभार, मोतिगरपुर, अखंडनगर) में गौ-तस्करी की घटनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 'गाैवध अधिनियम 1955' (संशोधित 2020) के तहत दोषियों के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। श्री शुक्ल ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास गौ-तस्करी या गोवंश के प्रति क्रूरता करने वाले किसी भी गिरोह या व्यक्ति की जानकारी हो, तो वे प्रशासन को सूचित करें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त